बिल्डिंग प्रोजेक्ट के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी का नाम सामने आया है।

रायपुर। बिल्डिंग प्रोजेक्ट के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी का नाम सामने आया है।  राजनांदगांव निवासी गिरधारीलाल पंजवानी पिता स्व लष्मणदास ने आर. एस.ड्रीम लैंड प्राइवेट लिमीटेड कंपनी के खिलाफ रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट) में शिकायत दर्ज की है। आर. एस.ड्रीम लैंड प्राइवेट लिमीटेड कंपनी जिसके डायरेक्टर खुशीराम कुंदनानी एवं किशोर कुंदनानी हैं।  इस कंपनी द्वारा ग्राम देवपुरी रायपुर में ऐक्सप्रेशिआ इलीट (ई -2 ) के नाम से आवासीय प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है।  जिसका RERA REGN. PCGRERA230718000621 है। आवेदक के मुताबिक यह बिल्डिंग आर. एस.ड्रीम लैंड प्राइवेट लिमीटेड कंपनी  द्वारा इस प्रोजेक्ट  (ई -2 ) में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गईं हैं।  जिसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए कंपनी के डायरेक्टरगण को सबक सिखाया जाना आवश्यक है।  ताकि भविष्य में इस प्रकार के कृत्यों को दोहराया ना जा सके।  

वित्तीय अनियमितताओं का विवरण है : 

1 : यह प्रोजेक्ट  (ई -2 ) साल 2014 में शुरू किये जाने समय प्रोजेक्ट अक्टूबर 2016 तक पूरा किया जाने का कमिटमेंट डायरेक्टर खुशीराम कुंदनानी ने लिखित में किया था।  इसका कॉन्ट्रैक्ट भी बना है।  लेकिन यह प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ। रेरा के अस्तित्व में आने के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स ने वास्तविकता को छुपाते हुए मई 2020 तक पूरा किये जाने का कमिटमेंट किया।  मई 2020 के बाद भी विस्तृत अवधि नवंबर 2020 मिलने के बाद भी आज तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है।  जो कि प्रोजेक्ट के खरीददारों के साथ धोखा है।  माननीय न्यायलय अपनी एजेंसी से मौके की जांच करवाकर वास्तविक स्थिति का अवलोकन कर सकता है।  

2 : आवेदक के द्वारा इस प्रोजेक्ट में दो फ्लैट क्रमांक बी - 609 और बी - 610 को क्रय करने का सौदा साल 2015 में कुल 44,66,000/- रुपए में कंपनी के डायरेक्टर से किया है और दोनों फ्लैट्स बैंक में बंधक रखकर राशि 32,29,600/- रूपए  का भुगतान साल 2015 में ही किया जा चुका है।  इन फ्लैट्स का अधिपत्य एवं पंजीयन ना किए जाने के कारण आवेदक द्वारा एक शिकायत रेरा में की गई है।  जिसका प्रकरण क्रमांक 139/18 है।  जो लंबित है। ( अनुबंध क्रमांक 1 तथा रेरा में पेश शिकायत दस्तावेज़ क्रमांक 2 ) 

3 : इस बीच बिल्डर द्वारा आवेदक के खरीदे हुए एक्सिस बैंक में बंधक रखे हुए फ्लैट क्रमांक बी 610 को किसी अन्य को बेच दिया गया और इस तथ्य को लंबित प्रकरण में भी जानबूझकर छिपाया गया।  और झूठे कथन द्वारा अपना आधारहीन बचाव पेश किया।  आवेदक की शिकायत पर रायपुर न्यायालय में इस कंपनी आर. एस. ड्रीम लैंड प्राइवेट लिमीटेड कंपनीऔर दोनों डायरेक्टर्स के विरुद्ध धरा 409, 420, 120 बी आई पी सी के तहत मामला क्रमांक 770 / 19 दर्ज किया गया है।  जिसमें एक डायरेक्टर किशोर कुंदनानी की गिरफ़्तारी भी हो चुकी है , और दूसरा डायरेक्टर खुशीराम फरार रहा है।  उसके खिलाफ भी वारंट जारी है।    

एलआईजी फ्लैट्स साधन संपन्न को बेचा 

वर्तमान में कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा कारित एवं अन्य गंभीर अपराधों की जानकारी मिली है जिसे संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है ताकि कंपनी के डायरेक्टर के कारनामे सबके सामने आ सकें।  यह प्रोजेक्ट ई - 2 में कमज़ोर आय वर्ग के लिए एलआईजी फ्लैट्स का निर्माण किया जाना था जिसके परिपेक्ष्य में प्रोजेक्ट्स के 16 फ्लैट्स उक्त एलआईजी केटेगरी के लिए आरक्षित रखे गए हैं।  जिनका फ्लैट क्रमांक 801 से 806 और 901 से 912 है।  उक्त आरक्षित फ्लैट्स में से दो फ्लैट्स क्रमांक  907 एवं 908 निगम के पास बंधक रखे गए हैं। जिसके सम्बन्ध में निगम से जारी ज्ञापन क्रमांक 1012 दिनांक 24 -08 -2014 एवं लेआउट भी शिकायत के साथ संलग्न है , जिसमें एलआईजी फ्लैट क्रमांक 907 और 908 निगम के पास बंधक होने की जानकारी है। जिसकी पूरी जानकारी होते हुए भी कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा आपराधिक साज़िश रचकर निगम में बंधक उक्त फ्लैट क्रमांक 908 का विक्रय बजरंग अग्रवाल नामक व्यक्ति को दिनांक 14 -05 -2019 को कर दिया गया।  बजरंग अग्रवाल एक साधन संपन्न व्यक्ति है ना की कमज़ोर आय वर्ग का।  इस पूरे आपराधिक कृत्य पर तत्काल संज्ञान लिया जाने की मांग है। आवेदक ने इस प्रोजेक्ट पर विशेष नज़र रखते हुए रेरा डेसिग्नेटेड खाते से राशि आहरण पर प्रतिबन्ध लगाते हुए पूर्व में आहरण हेतु प्रस्तुत बिलों एवं रिपोर्ट की जांच किये जाने की मांग की है।  और प्रोजेक्ट नियत समयावधि में पूरा नहीं किए जाने के कारण नियमानुसार कार्रर्वाई करने की मांग की है। और कंपनी के डायरेक्टर द्वारा बंधक फ्लैट्स का विक्रय किये जाने के दोषपूर्ण आपराधिक कृत्य के खिलाफ  कठोर कानूनी कारर्वाई की जाए ताकि भविष्य में किसी कंपनी द्वारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो।

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